आजमगढ़: मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी चुनाव न कराने का लगाया आरोप, की शिकायत

आजमगढ़ जनपद में आज मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी जयरामपुर के सदस्य मोहम्मद अफजल पुत्र एहसान अहमद द्वारा जिला अधिकारी को पत्र सौंपते हुए बताया कि सोसाइटी द्वारा रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई है जिसमें मनी न्यायालय का आदेश द्वारा निर्देश दिया गया कि दिनांक 16 जुलाई 2024 को सहायक रजिस्टार चिटफंड आजमगढ़ के द्वारा चुनाव बाइलाज कराने के लिए आदेशित किया गया जिसमे सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 28 मई 2025 को तहसीलदार मार्टिनगंज आजमगढ़ को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करते हुए निर्वाचन कार्य संपन्न करने के लिए निर्देशित किया गया। जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार द्वारा 20 मई 2025 को निर्वाचन का कार्यक्रम ना करवा कर 25 मई 2025 को चुनाव कराने का निर्देशित किया गया, जिसके बाद मार्टिनगंज तहसीलदार द्वारा चुनाव प्रक्रिया को 24 मइ 2025 को स्थगित करते हुए 4 जून 2025 की तिथि निर्धारित कर दी गई, इसके बाद 3 जून 2025 को तहसीलदार मार्टिनगंज ने आदेश पारित करते हुए बताया कि 4 जून 2025 को प्रस्तावित चुनाव की कार्रवाई समाप्त कर दी गई है, और बताया गया कि मोहम्मद आमिर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है जिसके कारण मामला बिचाराधीन होने की वजह से चुनाव नहीं कराया जा सकता, वही शिकायत करता मोहम्मद अफजल ने बताया कि मोहम्मद आमिर समिति के ना ही सदस्य और ना ही उनका कोई अधिकार है वही शिकायतकर्ता मोहम्मद अफजल ने बताया कि तहसीलदार द्वारा गैर कानूनी ढंग से टाल मटोल किया जा रहा है, चुनाव नहीं करने का निर्णय लिया गया, जिससे माननीय न्यायालय व सहायक निबंधक चिटफंड आजमगढ़ के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है जिसको लेकर के शिकायती पत्र के माध्यम से निष्पक्ष सफलता पूर्वक चुनाव कराने की गुहार लगाया हैं।

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