राजकीय संप्रेक्षण गृह मुरादाबाद में बाल अपचारी के साथ मारपीट और धमकाने के मामले में जेल अधीक्षक मुकेश चौधरी समेत पांच नामजद और 8-9 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। किशोर न्याय बोर्ड अमरोहा के आदेश पर यह कार्रवाई गजरौला पुलिस ने की। बाल अपचारी ने अपनी मां और अधिवक्ता को बताया था कि उसे अधीक्षक और कर्मचारियों ने पीटा, जिसके बाद मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई।
बाल अपचारी के साथ मारपीट और धमकाने के मामले में राजकीय संप्रेक्षण गृह मुरादाबाद के जेल अधीक्षक मुकेश चौधरी समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अलावा 8 से 9 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है। किशोर न्याय बोर्ड अमरोहा के प्रधान मजिस्ट्रेट के आदेश पर गजरौला पुलिस ने कार्रवाई की है।
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गजरौला के तिगरिया भूड़ निवासी चमन को 16 मार्च 2025 को पेट्रोल पंप पर विवाद के दौरान गोली मारी गई थी। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी।एफआईआर के आधार पर पुलिस ने पहचान कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
इनमें से एक बाल अपचारी भी शामिल था, जिसे अदालत के आदेश पर मुरादाबाद स्थित बाल सुधार गृह भेजा गया। 22 अगस्त को बाल अपचारी की मां अधिवक्ता के साथ मुलाकात करने पहुंचीं तो बेटे ने रोते हुए बताया कि उसे अधीक्षक और कर्मचारियों की मौजूदगी में पीटा गया।
चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। अगले दिन अधिवक्ता के साथ बाल अपचारी की मां ने किशोर न्याय बोर्ड अमरोहा को शिकायती पत्र दिया। प्रकरण को गंभीरता से लेकर प्रधान मजिस्ट्रेट एश्वर्या चंद्रा ने बाल अपचारी की मेडिकल रिपोर्ट तलब की और जिला प्रोवेशन अधिकारी अधिकारी अमरोहा को जांच सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए।
साथ ही डीएम अमरोहा को बाल अपचारी को मुरादाबाद से हटाकर किसी अन्य सुरक्षित सुधार गृह में भेजने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद पीड़ित को मेरठ स्थानांतरित कर दिया गया। यह मामला सुर्खियों में आया तो जेल प्रशासन को हो उड़ गए।
किशोर न्याय बोर्ड अमरोहा के प्रधान मजिस्ट्रेट के निर्देश पर जिला प्रोवेशन अधिकारी राकेश कुमार ने गजरौला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया ने बताया कि मामले में जेल अधीक्षक मुकेश चौधरी, आदित्य, विशेष, पंकज, प्रमोद और 8 से 9 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इन धाराओं में दर्ज की गई रिपोर्ट
सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75, बीएनएस की धारा 115(2), 191(2), 351(2), 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
