
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग ने मुबारकपुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष डॉ. सबा शमीम को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार अध्यक्ष पर लगे कुल 8 गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए गए हैं। मुबारकपुर नगरपालिका अध्यक्ष पर तत्कालीन ईओ प्रतिभा सिंह और नगरपालिका के सभासदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इन आरोपों की डीएम ने जांच कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी थी। शासन ने नगरपालिका अध्यक्ष डॉ. सबा शमीम के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी थी।
इस बीच पालिकाध्यक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि पालिकाध्यक्ष का पक्ष जाने बिना ही यह फैसला किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर शासन चाहे तो पालिकाध्यक्ष के पक्ष को सुनते हुए पुन: नोटिस जारी कर सकता है।
इस पर शासन ने पालिकाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पालिकाध्यक्ष ने नोटिस का जवाब दिया तो शासन डीएम के माध्यम से आरोपों की फिर से जांच कराई। जांच में आरोपों के आठ बिंदुओं की पुष्टि हुई। इस पर डीएम ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी। इस पर शासन ने शनिवार को पालिकाध्यक्ष डॉ. सबा शमीम को पद से हटा दिया।
